सुप्रीम कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को राहत, आंखों के इलाज के लिए 3 हफ्ते विदेश जाने की मंजूरी

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की मंजूरी दे दी है।

अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें विदेश जाने की अनुमति प्रदान की।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने और अपनी पसंद का इलाज चुनने का अधिकार है। इसी आधार पर अभिषेक बनर्जी को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई।

यह मामला अभिषेक बनर्जी के विदेश जाने पर लगी रोक से जुड़ा हुआ था। उन्होंने इस रोक से राहत पाने के लिए अदालत में याचिका दाखिल की थी।

मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने की। बेंच के सामने अभिषेक बनर्जी की ओर से विदेश जाकर आंखों का इलाज कराने की अनुमति देने की मांग रखी गई।

अभिषेक बनर्जी की यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें उन्हें विदेश जाने पर लगी रोक से राहत देने से इनकार किया गया था।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभिषेक बनर्जी के इलाज और विदेश जाने की जरूरत से जुड़े पक्षों पर विचार किया गया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी।

अदालत ने अपने रुख में यह भी स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को अपनी पसंद के स्थान पर जाकर इलाज कराने का अधिकार है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अभिषेक बनर्जी को राहत दी गई।

अब अभिषेक बनर्जी आंखों के इलाज के लिए तीन सप्ताह के लिए विदेश जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद उनके विदेश जाकर इलाज कराने का रास्ता साफ हो गया है।

मामले में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अभिषेक बनर्जी के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति मिलने के बाद अब वह निर्धारित अवधि के दौरान अपना उपचार करा सकेंगे।