मध्यप्रदेश सरकार ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पुलिस विभाग में खेल कोटे से सीधी भर्ती प्रक्रिया को फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर गृह विभाग ने ‘मध्यप्रदेश पुलिस (उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति) नियम, 2021’ में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। संशोधित नियमों की अधिसूचना 15 जून 2026 को राजपत्र में प्रकाशित की जा चुकी है। नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब पुलिस विभाग में खेल कोटे के तहत प्रतिवर्ष 60 पदों पर नियमित भर्ती की जाएगी।
नई भर्ती व्यवस्था के अनुसार उप निरीक्षक (एसआई) के 10 और आरक्षक (कांस्टेबल) के 50 पद खेल कोटे के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकार ने पात्रता के दायरे का भी विस्तार किया है। अब केवल पदक विजेता ही नहीं, बल्कि ओलम्पिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप और विश्व चैम्पियनशिप जैसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इससे प्रदेश के अधिक खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।
संशोधित नियमों के तहत चयनित खिलाड़ियों को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऊंचाई संबंधी कुछ शारीरिक मापदंडों, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) से छूट प्रदान की जाएगी। भर्ती प्रक्रिया का संचालन पुलिस मुख्यालय की चयन एवं भर्ती शाखा द्वारा किया जाएगा, जो हर वर्ष नियमित रूप से इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करेगी। उप निरीक्षक पद के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले अथवा सहभागिता करने वाले खिलाड़ी पात्र होंगे, जबकि आरक्षक पद के लिए राष्ट्रीय खेलों और मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में स्वर्ण, रजत या कांस्य पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी आवेदन कर सकेंगे।
सरकार का मानना है कि इस फैसले से खिलाड़ियों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और युवाओं में खेलों के प्रति रुचि तथा प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित होंगे। यह निर्णय खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें सरकारी सेवाओं से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।