जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे इमरान खान, पाक कोर्ट ने करप्शन केस में पूर्व पीएम और पत्नी को 17 साल की सुनाई सजा

You are currently viewing जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे इमरान खान, पाक कोर्ट ने करप्शन केस में पूर्व पीएम और पत्नी को 17 साल की सुनाई सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा खान को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए 17 साल की कठोर सजा सुनाई है. यह फैसला फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) की विशेष कोर्ट ने तोशाखाना-II भ्रष्टाचार के मामले में सुनाया है. कोर्ट ने सरकारी विश्वास के साथ धोखाधड़ी और भ्रष्ट आचरण करार दिया है.

दरअसल, यह मामला साल 2021 का है. इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने एक कीमती बुल्गारी ज्वेलरी सेट गिफ्ट किया था. जिसकी बाजार में कीमत लगभग 7 करोड़ 15 लाख रुपए अधिक थी लेकिन इमरान खान ने इसमें हेरफेर करते हुए इसे 10 प्रतिशत से भी कम कीमत में खरीद लिया. इसके लिए इमरान ने मात्र 58 लाख रुपए चुकाए. जिसे कोर्ट ने धोखाधड़ी मानते हुए सजा सुनाई है.